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Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana 2026: यहाँ जाने Eligibility, Online Apply Process New

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क्या आपने हालही में अंतर जाति (Antar Jati) विवाह किया है या जल्दी ही करने की सोच रहे हैं तो बिहार सरकार की Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana 2026 आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। क्योंकि आज भी कई परिवारों में जाति की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि प्यार करने वाले जोड़ों को समाज का सामना करना पड़ता है। बिहार सरकार ने ऐसे साहसी जोड़ों के लिए आर्थिक सहारा देने की योजना बनाई है।

इस योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को ₹1 लाख का अनुदान मिलता है, जो वधू के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दिया जाता है। 2026 में भी यह योजना चालू है और समाज कल्याण विभाग के जरिए चलायी जा रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अंतर जाति विवाह में कितना अनुदान मिलता है, बिहार में अंतरजातीय विवाह के लिए कितना पैसा मिलता है, Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana कौन पात्र है, Bihar Vivah Protsahan Anudan Online Apply कैसे करना है, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, शादी अनुदान का पैसा कितने दिन में आ जाता है और शादी अनुदान का पैसा कैसे चेक करें तो आज की पोस्ट आपके लिए है।

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana 2026: Overview

Scheme Name Mukhyamantri Antarjatiya Vivah Protsahan Anudan Yojana
Department Social Welfare Department, Government of Bihar
Benefit Amount ₹1,00,000 (One Lakh Rupees)
Payment Mode Fixed Deposit (FD) in Bride’s name for 3 years
Minimum Age वधू 18 वर्ष, वर 21 वर्ष
Application Mode Offline (RTPS Counter / District Office)
Official Portal esuvidha.bihar.gov.in
Helpline 1800-345-6262

बिहार में अंतरजातीय विवाह के लिए कितना पैसा मिलता है?

बिहार में अंतरजातीय विवाह पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का अनुदान मिलता है। यह राशि नकद में तुरंत नहीं दी जाती। सरकार इसे वधू (bride) के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में Fixed Deposit (FD) के रूप में जमा करती है। इस FD पर 3 साल का लॉक-इन पीरियड रहता है। तीन साल पूरे होने के बाद वधू मूलधन के साथ ब्याज भी निकाल सकती है। अगर जोड़े में से कोई एक दिव्यांग है, तो मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत भी ₹1 लाख मिल सकता है। और अगर दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हैं और विवाह अंतरजातीय भी है, तो कुछ मामलों में कुल ₹2 लाख से ₹3 लाख तक का लाभ संभव है। लेकिन यह अतिरिक्त लाभ अलग शर्तों पर निर्भर करता है। याद रखें, यह राशि सिर्फ पात्र जोड़ों को ही मिलती है। इसलिए आगे की पात्रता और दस्तावेजों को अच्छे से समझना जरूरी है।

Antarjatiye Anudan Yojana Eligibility Criteria

बिहार की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप आसानी से ₹1 लाख का अनुदान पा सकते हैं।
  • विवाह अंतरजातीय (Antar Jati) होना चाहिए। यानी एक पक्ष SC/ST श्रेणी का हो और दूसरा पक्ष गैर-SC/ST (सामान्य, OBC या अन्य) का हो।
  • कम से कम एक पक्ष (वर या वधू) बिहार का स्थायी निवासी हो।
  • विवाह की तारीख पर वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो।
  • विवाह कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए (Hindu Marriage Act या Special Marriage Act के तहत)।
  • आमतौर पर यह पहली शादी होनी चाहिए।
  • जोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब परिवार से हो (आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है)।

Bihar Vivaha Anudan Scheme Required Documents

चलिए, जानते है की ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इस योजना में किन-किन दस्तावेजो की जरूरत पड़ती है:-
  • दोनों (वर और वधू) के आधार कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate)
  • दोनों के जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट)
  • निवास प्रमाण (Residence Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • वधू का बैंक पासबुक (आधार से लिंक्ड खाता)
  • जोड़े की हालिया जॉइंट फोटो
  • पहचान प्रमाण (वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज)
  • अगर लागू हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana Registration कैसे करे?

बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का आवेदन ऑफलाइन ही होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा फिलहाल नहीं है। लेकिन Registration काफी आसन है, बस सही जगह जाकर सही दस्तावेज जमा करने होते हैं।
  • सबसे पहले अपना विवाह कानूनी रूप से रजिस्टर करवा लें। बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आवेदन नहीं होगा।
  • अपने क्षेत्र के RTPS काउंटर (प्रखंड/ब्लॉक कार्यालय) या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाएं।
  • वहाँ से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का निर्धारित फॉर्म लें।
  • फॉर्म को ध्यान से भरें। नाम, पता, जाति और बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही लिखें।
  • सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाएं।
  • भरा हुआ फॉर्म RTPS काउंटर या Assistant Director के कार्यालय में जमा करें।
  • जमा करने के बाद रसीद (Acknowledgement) जरूर लें और सुरक्षित रखें।
ध्यान दे: 

शादी अनुदान का पैसा कितने दिन में आता है

बहुत से लोग पूछते हैं कि आवेदन करने के बाद पैसा कितने दिनों में आता है। सच्चाई यह है कि कोई फिक्स्ड दिन नहीं होते। दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया में आमतौर पर 1 से 3 महीने लग सकते हैं। कुछ मामलों में यह समय ज्यादा भी हो सकता है, खासकर अगर दस्तावेजों में कोई कमी निकले या अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़े। एक बार आवेदन मंजूर हो जाने के बाद राशि वधू के नाम पर Fixed Deposit के रूप में जारी कर दी जाती है। कैश में तुरंत नहीं मिलती।

बिहार विवाह प्रोत्साहन राशी कैसे चेक करें?

जब आप बिहार की शादी योजना में आवेदन कर देते है तो आपके मन में सवाल तो जरुर आया होगा की योजना की राशी कब मिलेगी:-
  • सबसे पहले मोबाइल में ब्राउज़र खोले।
  • आधिकारिक पोर्टल esuvidha.bihar.gov.in पर जाएं।
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  • वहाँ अपना आवेदन नंबर डालकर स्टेटस चेक करे या पास के कार्यालय में पता कर सकते है।
  • RTPS काउंटर या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं।
  • किसी भी समस्या या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-6262 पर कॉल कर सकते हैं।
सलाह: आवेदन करते समय दी गई रसीद Acknowledgement जरूर सुरक्षित रखें। उसी से स्टेटस ट्रैक करना आसान होता है। धैर्य रखें और समय-समय पर पोर्टल चेक करते रहें।

Some Important Links

Official e-Suvidha Portal Click Here
Bihar Antarjatiye PDF Click Here
Bihar Social Welfare Department Click Here
Application Status Check Click Here
Tata Capital Pankh Scholarship Click Here
Helpline Number 1800-345-6262

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