UP Divyang Pension 2026: मैने बहुत से लोगो को देखा है जिनके घर में कोई दिव्यांग सदस्य है या जो खुद दिव्यांग पेंशन पा रहे हैं। अक्सर वे लोग बैंक के चक्कर काटते रहते हैं यह जानने के लिए कि दिव्यांग पेंशन का पैसा आया या नहीं। मुझे पता है आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे जैसे की क्या 2026 की नई लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं
इस बार पेंशन का पैसा आएगा या नहीं? विकलांग पेंशन लिस्ट मोबाइल से कैसे देखें? Lucknow, Gorakhpur या Varanasi की दिव्यांग पेंशन सूची कहां मिलेगी? और लिस्ट में Yes लिखा है तो पैसा कब आएगा, No लिखा है तो क्या करें? अगर आप भी घर बैठे यह सब जानना चाहते हैं तो बिना समय बर्बाद किए आइये जानते हैं।
यूपी दिव्यांग पेंशन लिस्ट (Quick Info)
| विवरण | जानकारी |
| आधिकारिक पोर्टल | sspy-up.gov.in |
| दिव्यांग पेंशन राशि | ₹1,000 प्रतिमाह |
| कुष्ठ रोग पेंशन राशि | ₹3,000 प्रतिमाह |
| न्यूनतम विकलांगता | 40% (सरकारी certificate जरूरी) |
| न्यूनतम उम्र | 18 वर्ष |
| हेल्पलाइन नंबर | 14568 (Toll-Free) |
| लिस्ट देखने का तरीका | जिला → Block → ग्राम पंचायत → गांव |
एक ज़रूरी बात: दिव्यांग पेंशन ₹1,000 हर महीने मिलती है यानी हर तीन महीने में ₹3,000 एक साथ बैंक खाते में DBT के जरिए आते हैं। यह quarterly payment है। Social media पर ₹3,000 प्रतिमाह होने की खबरें चल रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई official notification नहीं आया है।
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन यूपी (वित्त-वर्ष 2025-26)
| लाभार्थी | लाभार्थी की संख्या (क्वार्टर-1) |
| दिव्यांग पेंशन | 11,32,240 |
| कुष्ठावस्था पेंशन | 12,692 |
UP Divyang Pension में कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कुछ आसान नियम तय किए हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इसके हकदार हैं:-
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है।
- उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए (सरकारी सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित)।
- आय सीमा: गाँव वालों के लिए आमदनी ₹46,080/वर्ष से कम और शहर वालों के लिए ₹56,460/वर्ष से कम होनी चाहिए।
- पहले से कोई और सरकारी पेंशन (जैसे वृद्धा या विधवा पेंशन) न मिल रही हों।
UP Divyang Pension List 2026 में अपना नाम कैसे देखें
बहुत से लोगो ने कमेंट करके मुझसे यही सवाल किया है इसीलिए आपके लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। नीचे दिए steps को एक-एक करके follow करें। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों पर काम करेगा। Internet slow हो तो थोड़ा wait करें, portal load होने में कभी-कभी 10-15 seconds लगते हैं।
- Step 1: मोबाइल में browser खोलें और https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx यही सरकार का एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल है।
- Step 2: Homepage पर ऊपर menu में “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” पर click करें।
- Step 3: नया page खुलेगा। थोड़ा नीचे scroll करें वहां “पेंशनर सूची (2025-26)” का link दिखेगा। उस पर click करें। अभी 2026 की शुरुआत में यही लिस्ट देखनी होगी क्योंकि वित्तीय वर्ष मार्च 2026 तक चलता है।

- Step 4: अब पूरे UP के सभी जिलों की list आएगी। अपने जिले के नाम पर click करें।
- Step 5: जिला select करने के बाद उस जिले के सभी विकास खंड दिखेंगे। अपना विकास खंड चुनें। अगर शहर में रहते हैं तो नगर निकाय (Town) चुनें।
- Step 6: अब अपनी ग्राम पंचायत select करें।
- Step 7: ग्राम पंचायत के अंदर अपना गांव चुनें। वहां “कुल पेंशनर” के नीचे एक नंबर दिखेगा नीले रंग में।
- Step 8: उस नीले नंबर पर click करें। आपके गांव के सभी दिव्यांग पेंशनर्स के नाम, पिता का नाम, बैंक का नाम, payment amount, और transaction status सब एक साथ दिख जाएगा।
नया अपडेट: गाँव की लिस्ट में नाम न दिखे तो क्या करें?
हाल ही के नए सरकारी अपडेट और प्राइवेसी नियमों के कारण, कई बार गाँव की लिस्ट खोलने पर लोगों के नाम और बैंक डिटेल्स नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराएँ नहीं। अपना नाम और पैसा चेक करने के 2 पक्के और नए तरीके नीचे दिए गए हैं:
तरीका 1: ‘आवेदक लॉगिन’ से अपना नाम और स्टेटस चेक करें (सबसे पक्का तरीका)
मेरी तो आप लोगो को सलाह है की लिस्ट में नाम ढूँढने से बेहतर है कि आप सीधे अपना स्टेटस चेक कर लें।
- sspy-up.gov.in के होमपेज पर जाएँ।
- मेनू में “आवेदक लॉगिन (Applicant Login)” पर क्लिक करें।
- अपनी पेंशन का प्रकार (Divyang Pension) चुनें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration ID) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
- ‘Send OTP’ पर क्लिक करके ओटीपी डालें और लॉगिन करें।

अंदर जाते ही आपको दिख जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट (Accept) हुआ है या रिजेक्ट, और आपकी पेंशन लिस्ट में चालू है या नहीं।
तरीका 2: PFMS पोर्टल से बैंक का पैसा चेक करें
अगर आपको सिर्फ यह जानना है कि पैसा खाते में आया या नहीं, तो सीधे PFMS वेबसाइट से चेक करें:
- गूगल पर ‘PFMS Status’ सर्च करें।
- ‘Know Your Payments‘ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और कैप्चा (Captcha) कोड डालें।
- ‘Send OTP on Registered Mobile’ पर क्लिक करें।
- यहाँ आपको दिख जाएगा कि यूपी सरकार की तरफ से ₹3000 आए हैं या नहीं।

Important: अगर लिस्ट में नाम के आगे “Transaction Failed” या “Aadhaar Not Linked” लिखा है इसका मतलब पैसा बैंक खाते की दिक्कत से रुका है। तुरंत अपनी बैंक branch में जाएं और Aadhaar seeding करवाएं।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट में “Yes” और “No” का क्या मतलब होता है?
यह confusion बहुत लोगों को होती है और कोई साफ जवाब नहीं देता। तो यहां बिल्कुल clear कर देते हैं।
नाम के आगे Yes लिखा है मतलब उस तिमाही में पेंशन का पैसा transfer हुआ है या अगले कुछ दिनों में होने वाला है। यानी आपकी पेंशन चालू है।
नाम के आगे No लिखा है मतलब उस बार किसी वजह से payment नहीं हुई। यह KYC pending होना, Aadhaar bank से link न होना, या NPCI mapping न होने की वजह से हो सकता है। घबराएं नहीं नीचे इसका solution भी बताया है।
Lucknow, Gorakhpur और Varanasi की Divyang Pension List कैसे देखें
बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े शहरों की list अलग जगह होती है। ऐसा नहीं है। ऊपर बताए गए स्टेप्स 8 steps ही आपको फॉलो करने हैं बस Step 4 में अपना जिला choose करना है।
Lucknow वाले Step 4 में Lucknow select करें Bakshi Ka Talab, Chinhat, Malihabad, Mohanlal Ganj जैसे blocks दिखेंगे। अपना block चुनें और आगे बढ़ें।
Gorakhpur वाले Gorakhpur select करें Jungle Kaudia, Pipraich, Sahjanwa जैसे विकास खंड आएंगे।
Varanasi वाले अपना Varanasi चुने फिर Arajiline, Harhua, Pindra जैसे blocks की list आएगी।
UP के बाकी सभी 75 जिलों के लिए भी यही process है। Portal पर हर जिले, हर block, हर गांव की जानकारी मौजूद है।
यूपी विकलांग पेंशन जरूरी Documents अगर पहली बार Apply कर रहे हो?
अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है और आप पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं तो ये दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
Aadhaar card जिसमें mobile number linked हो। 40% या उससे ज्यादा विकलांगता का सरकारी disability certificate। तहसील से जारी income certificate। बैंक passbook जो Aadhaar से linked हो। और हाल ही में खींची गई passport size फोटो।
महत्वपूर्ण जानकारी: सरकार के नियम के अनुसार, अगर ‘मानसिक विकलांगता’ (Mental) या ‘सुनने से जुड़ी बीमारी’ (Hearing) है तो उसका सर्टिफिकेट केवल राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल, लखनऊ से ही मान्य होगा। प्राइवेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा।
विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें
अगर आपका नाम यूपी दिव्यांग पेंशन लिस्ट में न दिखे तो परेशान बिलकुल भी नहीं हों। इसके तीन कारण हो सकते हैं और तीनों का समाधान भी काफी आसन है।
- पहला कारण: अगर आपने हाल फ़िलहाल में एप्लीकेशन सबमिट किया है तो हो सकता है आपकी विकलांग पेंशन आवेदन अभी पेंडिंग हो। इसको चेक करने जे लिए उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर लॉग इन करके अपना “Application Status” चेक करें। वहां Pending, Verified या Rejected status साफ दिखेगा।
- दूसरा कारण: e-KYC या Aadhaar verification नहीं हुई। पोर्टल पर login करके KYC complete करें। यह काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा वरना अगली किस्त भी रुक सकती है।
- तीसरा कारण: Application किसी वजह से reject हो गई। अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय जाएं। साथ में Aadhaar card और disability certificate लेकर जाएं। वहां सही कारण पता चलेगा और दोबारा apply की प्रक्रिया भी बताई जाएगी।
FAQ
Q1. दिव्यांग पेंशन लिस्ट में नाम है, लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं आया। क्या करें?
Ans: अगर लिस्ट में नाम है पर पैसा नहीं आया, तो इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं या तो आपके बैंक खाते की KYC (आधार लिंक) पूरी नहीं हुई है, या बैंक खाते में कोई लिमिट लगी है। तुरंत अपनी बैंक शाखा में जाकर ‘NPCI/DBT’ मैपिंग चालू करवाएँ।
Q2. आवेदन करने के बाद विकलांग पेंशन चालू होने में कितने दिन लगते हैं?
Ans: समाज कल्याण विभाग और DWO (District Welfare Officer) से फॉर्म पास होने के बाद, पेंशन शुरू होने में आमतौर पर 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। पैसा हर तीन महीने (तिमाही) में एक साथ भेजा जाता है।
Q3. क्या 40% से कम विकलांगता होने पर भी यह पेंशन मिल सकती है?
Ans: नहीं, यूपी दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा प्रमाणित कम से कम 40% विकलांगता (Disability) का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
Q4. यूपी विकलांग पेंशन में आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज़ सबसे ज़रूरी हैं?
Ans: मुख्य रूप से 5 दस्तावेज़ ज़रूरी हैं: आधार कार्ड, 40% या उससे ज़्यादा का विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ फोटो।
Q5. यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans: पेंशन से जुड़ी किसी भी शिकायत, रुकी हुई किस्त, या जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग के टोल-फ्री नंबर 14568 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1800-180-1995 या ईमेल [email protected] पर भी संपर्क कर सकते हैं।
