Delhi E-Rickshaw New Registration Rules 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों और ई-रिक्शा चलाने वाले गरीब चालकों के लिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पिछले साल नवंबर से बंद पड़े ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन को 15 मई 2026 से नए और सख्त नियमों के साथ फिर से शुरू कर दिया गया है।
अब तक दिल्ली में ई-रिक्शा सेक्टर में एक तरह का ‘माफिया नेटवर्क’ हावी था। कुछ अमीर लोग अपने नाम पर दर्जनों ई-रिक्शा खरीद लेते थे और फिर उन्हें गरीब चालकों को रोजाना 300 से 500 रुपये के भारी किराये या कमीशन पर दे देते थे। दिन भर की कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद भी गरीब चालक की आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ गाड़ी का किराया और मेंटेनेंस भरने में चली जाती थी।
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इस शोषण को हमेशा के लिए खत्म करते हुए “एक व्यक्ति-एक रजिस्ट्रेशन” की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस सख्त फैसले की असली वजह एक दर्दनाक हादसा है पिछले साल दिल्ली में एक 8 साल की मासूम बच्ची की जान
एक unregistered ई-रिक्शा की टक्कर से गई थी। उसी के बाद नवम्बर 2025 में registration बंद किया गया और अब नए सख्त नियमों के साथ दोबारा शुरू हुआ है।
Delhi E-Rickshaw New Policy: Overview
| विवरण (Details) | सरकार का नया नियम (Official Updates) |
| पॉलिसी का नाम | दिल्ली ई-रिक्शा न्यू रजिस्ट्रेशन पॉलिसी 2026 |
| लागू होने की तिथि | 15 मई 2026 से पोर्टल चालू |
| सबसे बड़ा नियम | One Person, One E-Rickshaw Rule |
| स्वामित्व की शर्त | जिसके नाम गाड़ी का नंबर, वही चलाएगा रिक्शा |
| अनिवार्य ट्रेनिंग | तय केंद्रों पर 10 दिनों का प्रशिक्षण अनिवार्य |
| फिटनेस जांच | हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य |
| कुल रजिस्टर्ड वाहन | Vahan डेटाबेस पर 2 लाख से ज्यादा ई-रिक्शा |
| ऑफिशियल वेबसाइट | transport.delhi.gov.in |
ई-रिक्शा पर लागू हुए 4 सबसे कड़े नियम (The Game Changers)
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, 15 मई 2026 से सड़कों पर ई-रिक्शा उतारने के लिए इन 4 पक्की शर्तों का पालन करना होगा:
1. “एक व्यक्ति, एक ई-रिक्शा” का नियम
अब कोई भी सामान्य नागरिक अपने नाम (लाइसेंस) पर एक से ज्यादा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेगा। अगर किसी के नाम पहले से एक रिक्शा दर्ज है, तो पोर्टल उसका दूसरा फॉर्म ऑटोमैटिक रिजेक्ट कर देगा।
2. किरायेदारी सिस्टम पर फुल-स्टॉप
नए नियम के तहत, जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) होगी, सड़क पर ड्राइविंग सीट पर भी वही व्यक्ति होना चाहिए। अगर चेकिंग के दौरान कोई दूसरा व्यक्ति (किराएदार) रिक्शा चलाता मिला, तो गाड़ी का परमिट और नंबर सीधा कैंसल कर दिया जाएगा।
3. 10 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग
सिर्फ रिक्शा खरीद लेना काफी नहीं होगा। आरटीओ (RTO) से नंबर प्लेट और परमिट पाने के लिए हर चालक को सरकार द्वारा तय किए गए ड्राइविंग सेंटर्स से 10 दिन का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होगा। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही फाइनल RC जारी होगी।
4. वार्षिक फिटनेस जांच (Annual Fitness)
सड़कों पर अवैध और कबाड़ हो चुके रिक्शों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सरकार ने हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है। बिना फिटनेस के चलने वाले रिक्शों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
पुराने मालिकों के दर्जनों ई-रिक्शा का अब क्या होगा?
जिन लोगों ने पुरानी व्यवस्था का फायदा उठाकर अपने नाम पर 5-10 या उससे ज्यादा ई-रिक्शा रजिस्टर करा रखे हैं, विभाग उनके खिलाफ एक विशेष सॉफ्टवेयर अल्गोरिदम तैयार कर रहा है।
वार्षिक फिटनेस चेकिंग (Annual Fitness Check) के दौरान ऐसे सभी अतिरिक्त रिक्शों की पहचान की जाएगी और उनके परमिट की समीक्षा करके उन्हें कैंसल किया जा सकता है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि ई-रिक्शा स्वरोजगार (Self-employment) के लिए है, न कि ‘रेंटल बिजनेस’ के लिए।
नया ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
दिल्ली परिवहन विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर 15 मई 2026 से नए ई-रिक्शा का पंजीकरण कराने के लिए इन 3 चरणों का पालन करना होगा:
स्टेप 1: अनिवार्य ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आवेदक को सरकार द्वारा अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स से 10 दिनों का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करके ‘ट्रेनिंग सर्टिफिकेट’ (Training Certificate) प्राप्त करना होगा।
स्टेप 2: आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
पोर्टल पर जाते समय आपके पास निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी होनी चाहिए:
- दिल्ली का बना हुआ पक्का ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो
- वाहन का पक्का सेल लेटर (Sale Letter) और इंश्योरेंस
स्टेप 3: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in पर जाएं।
- ‘New Vehicle Registration (E-Rickshaw)’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करें और 10 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करें।
- डाक्यूमेंट्स अपलोड करके निर्धारित सरकारी फीस जमा करें। वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल RC जनरेट हो जाएगी।
SOME USEFUL IMPORTANT DIRECT LINKS
| लिंक का नाम (Important Links) | क्लिक करें (Direct Link) |
| Delhi Transport Portal (Registration Link) | Apply Online |
| चेक करें जरूरी दस्तावेज टूल (Form Helper) | यहाँ क्लिक करें |
| सरकारी फॉर्म रिजेक्ट होने पर सेफ टाइमलाइन | कैलकुलेटर टूल |
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