बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गाँव में रहने वाले रामधन प्रसाद की उम्र अब 67 साल हो गई है। खेत में काम करने की ताकत नहीं रही, बेटे शहर में मजदूरी करते हैं। दवाई का खर्च हो या राशन लाना हो उनको हर बार किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था।
फिर पड़ोस के एक व्यक्ति ने बताया कि बिहार सरकार Mukhyamantri Vridha Pension Yojana के तहत हर महीने पेंशन देती है सीधे बैंक खाते में।बस फिर क्या था रामधन जी ने आवेदन किया और आज भी इस योजना से लाभ ले रहे है। बिहार में लाखों बुजुर्गों की यही कहानी है। इन्हीं के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) चलाई है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है?
Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojna बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1 अप्रैल 2019 को की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि बिहार के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि मिले ताकि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के जीवन के आखिरी पड़ाव को सम्मान के साथ जी सकें।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। किसी दफ्तर के चक्कर नहीं, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं।
Bihar Vridha Pension Yojana में कितने पैसे मिलते है?
इस योजना के अंतर्गत पेंशन राशि बुजुर्ग की उम्र के हिसाब से तय की गई है। 60 से 79 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को प्रतिमाह ₹400 की पेंशन दी जाती है। वहीं जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें प्रतिमाह ₹500 की पेंशन मिलती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में हर महीने आती है।
Vriddhjan Pension Yojna में आवेदन कौन कर सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए और वह बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। जो लोग पहले से किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हों फिर चाहे वह राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार ऐसी लोगो को इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। साथ ही, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
वृद्धा पेंशन में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है?
आवेदन करते समय ये दस्तावेज तैयार रखें जैसे आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड या बिजली बिल, और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। सभी दस्तावेज स्वयं सत्यापित (Self Attested) होने चाहिए।
बिहार पेंशन में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट sspmis.bihar.gov.in खोलें।
- होमपेज पर “Register for MVPY” का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, पता और EPIC नंबर भरें। आधार से OTP के जरिए सत्यापन करें।
- आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण और बैंक खाता नंबर सावधानी से भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म Submit करें। आवेदन की रसीद जरूर सेव करें।

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते है वे अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय के RTPS काउंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
फॉर्म सबमिट करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करे?
आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति जानने के लिए sspmis.bihar.gov.in/SearchOnlineBeneficiary पर जाएँ। होमपेज पर “Search Application Status” के विकल्प पर क्लिक करें। अपनी Beneficiary ID, आधार नंबर या खाता नंबर डालें और कैप्चा भरकर Search करें आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।

Some Useful Important Links
| जरुरी लिंक | यहाँ क्लिक करे |
| Apply Online (Registration) | क्लिक करे |
| Check Application Status | क्लिक करे |
| Download Aadhar Constent Form | डाउनलोड करे |
| Official Website | क्लिक करे |
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निष्कर्ष
बिहार के लाखों बुजुर्ग आज भी इस बात से अनजान हैं कि सरकार उनके लिए हर महीने पैसे भेजने को तैयार बैठी है बस एक बार आवेदन करने की देर है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना उन बुजुर्गों का हक है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके परिवार को खड़ा किया।
अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, या आपके गाँव में कोई 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग है जो अभी तक इस योजना से जुड़ा नहीं है तो आज ही अधिकारिक वेबसाइट sspmis.bihar.gov.in पर जाकर उनका आवेदन करवाएँ। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे नजदीकी ब्लॉक कार्यालय जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं।
