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PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) 2026: ऑनलाइन फॉर्म, प्रीमियम राशि और Claim Status यहाँ जाने?

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Short Info: मध्य प्रदेश के हरिप्रसाद जी जैसे लाखों किसानों को फसल बर्बाद होने पर PM फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ मिला है। अब तक इस योजना के तहत किसानों को ₹95,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। अगर आपकी भी फसल प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़) से खराब हुई है, तो 72 घंटे के अंदर क्लेम करना अनिवार्य है। नीचे इस योजना का प्रीमियम, ऑनलाइन आवेदन और Claim करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है।

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के किसान हरिप्रसाद यादव ने इस साल रबी की फसल बोई थी। फसल काफी अच्छी हुई थी जिससे हरिप्रसाद जी के घर में ख़ुशी का माहोल था लेकिन बारिश में ओले गिरने की वजह से एक रात में सब तहस-नहस हो गया। अब ऐसी में आम किसान के पास किया ही बचाता है दिन-रात की मेहनत एक ही झटके में ख़तम हो गयी

अब फसल बेकार होने की वजह से कमाई खतम हो गयी और जो पैसा लगाया वो भी डूब गया तभी उन्हें याद आया की उनके पास PM Fasal Bima Yojana है जिसके बाद उन्हें राहत की सास मिली। हरिप्रसाद जी ने तुरंत कदम उठाया और 72 घंटो के अन्दर बीमा कंपनी को सुचना दी बस फिर कुछ ही हफ्तों बाद मुआवजे की रकम सीधे उनके बैंक खाते में आ गई। यह कोई चमत्कार नहीं था यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा था।

देश के करोड़ों किसान इस योजना में शामिल नहीं है या जो है उनमे से बहुत से लोग यह नहीं जानते कि ऐसी समय में बीमा का पैसा Claim कैसे करें, कब करें और क्या-क्या करना जरूरी है। इसी वजह से लाखों किसान हर साल अपना मुआवजा गँवा देते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसी नहीं होगा क्योकि हमे यहाँ पूरी जानकारी अधिकारिक सोर्स के माध्यम से आपको देगे ताकि कोई भी किसान भाई Pradhan Mantri Fasal Bima योजना से लाभ लेने में पीछे ना छुट जाये

Table of Contents

PM Fasal Bima Yojana 2026 : Overview

विवरण (Particulars)जानकारी (Details)
योजना का नामप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
शुरुआत कब हुई18 फरवरी 2016 (PM मोदी जी द्वारा)
संबंधित विभागकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
लाभार्थीदेश के सभी किसान
क्लेम करने की समय-सीमाफसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन (pmfby.gov.in) / ऑफलाइन (बैंक, CSC)
Download Official Guidelines (PDF)डाउनलोड करे

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी से होने वाले फसल नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा देती है।

अब तक इस योजना के तहत 29 करोड़ से अधिक किसान आवेदन कर चुके हैं और ₹95,000 करोड़ से अधिक की Claim राशि किसानों को मिल चुकी है। यह अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजनाओं में से एक है।

स्रोत: यह डेटा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी PIB प्रेस रिलीज़ पर आधारित है।

किसान को कितना प्रीमियम देना होता है? (Premium Rates)

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है। खरीफ की फसलों के लिए केवल 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और बागवानी व व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसान को देना होता है। बाकी की राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती हैं।

KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) वाले कर्जदार किसान इस योजना में स्वतः नामांकित हो जाते हैं। हालाँकि वे चाहें तो ऑप्ट-आउट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप खुद चेक करना चाहते है तो अधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाये यहाँ insurance Premium Calculator पर क्लिक करे

फिर आप अपनी फसल चुने जैसे रबी, खरीफ फिर Year, स्कीम, राज्य, जिला, क्रॉप अंत में एरिया चुने और कैलकुलेट पर क्लिक कर दे

PM Fasal Bima Yojana 2026

बस यहाँ आपको पूरी जानकारी मिले जाएगी लेकिन ध्यान रहे अधिकारिक वेबसाइट पर ही जाये क्योकि ये ऑफिसियल वेबसाइट है सरकार की इसीलिए आप इनकी जानकारी पर भरोशा कर सकते है जो भी रेट यहाँ दिया गया है वही सही है

calculator pm fasal bima yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का कवरेज क्या है?

इस योजना में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन, कीट हमला और फसल की बीमारी ये सभी कारण कवर होते हैं। इतना ही नहीं, फसल कटने के बाद अगर 14 दिनों के भीतर खेत में फैलाकर सुखाई जा रही फसल को बेमौसम बारिश से नुकसान हो जाए, तो वह भी इस बीमे में शामिल है।

Official Guideline Note: कृषि मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करने का नियम विशेष रूप से ‘स्थानीय आपदाओं’ (Localized Calamities) जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, या बादल फटने के लिए लागू होता है। व्यापक आपदा (सूखा/बाढ़) की स्थिति में राज्य सरकार खुद नोटिफिकेशन जारी करती है।

कौन-सा जोखिम PMFBY द्वारा कवर नहीं किया गया है?

बीमा पॉलिसी के नियमों के अनुसार, अगर फसल का नुकसान कुछ ऐसी कारणों से होता है तो किसान को कोई क्लेम (मुआवजा) नहीं मिलेगा:

  • चोरी या जानवर चरना: खेत से फसल चोरी हो जाना या पालतू जानवरों द्वारा फसल चर लेना।
  • आपसी दुश्मनी: दंगा, हड़ताल, या किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर खेत में आग लगाना या फसल काटना (Malicious Damage)।
  • युद्ध और परमाणु जोखिम: युद्ध की स्थिति या परमाणु रेडिएशन से होने वाला नुकसान।
  • लापरवाही: फसल कटने के बाद अगर किसान उसे सुरक्षित स्थान पर रखने के बजाय जानबूझकर खराब मौसम में खुला छोड़ दे (Preventable Damage)।

एक बात याद रखे की जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को अब कुछ राज्यों में ‘ऐड-ऑन’ कवर के रूप में शामिल किया गया है, जिसके लिए अलग नियम हैं।

ध्यान दें: कवरेज की सटीक शर्तें राज्य, जिले और बीमा कंपनी के अनुसार अलग हो सकती हैं। अपनी पॉलिसी की पूरी जानकारी के लिए pmfby.gov.in पर जाएँ या नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें।

Fasal Bima Claim कैसे करें? 72 घंटे का नियम जरूर याद रखें

यह सबसे जरूरी हिस्सा है जो अधिकांश किसान भूल जाते हैं। फसल को नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। यह सूचना आप इनमें से किसी भी तरीके से दे सकते हैं

  1. अपनी बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके
  2. नजदीकी बैंक में जाकर
  3. कृषि विभाग के अधिकारी को सूचित करके
  4. pmfby.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके।

सूचना देते समय अपने सर्वे नंबर के अनुसार प्रभावित फसल और क्षेत्रफल की जानकारी जरूर दें। साथ में अपना बैंक खाता नंबर भी तैयार रखें। सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी एक सर्वेयर नियुक्त करती है और 72 घंटे के भीतर नुकसान का सर्वे पूरा होता है।

PMFBY ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • pmfby.gov.in पर जाएँ और “Farmer Corner” पर क्लिक करें।
  • नए किसान “Guest Farmer” टैब पर क्लिक करके अपना खाता बनाएँ। इसके लिए नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर की जरूरत होगी।
  • OTP से मोबाइल नंबर सत्यापित करें और आधार वेरिफिकेशन पूरा करें।
  • फसल से जुड़ी जानकारी भरें फसल का नाम, बोई गई जमीन का क्षेत्रफल, बैंक खाता विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म Submit करके रसीद सेव करें।

जो किसान ऑनलाइन नहीं कर सकते वे नजदीकी CSC (Common Service Centre), बैंक या कृषि कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन की आखरी तारीख क्या होगी?

खरीफ फसलों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त और रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर होती है। हालाँकि यह तारीख राज्य के अनुसार बदल सकती है, इसलिए अपने राज्य की सटीक तारीख के लिए pmfby.gov.in या नजदीकी कृषि कार्यालय में जाँच करें।

Premium Deduction Rule: दिशानिर्देशों के तहत, बैंकों को खरीफ फसल के लिए 15 अगस्त और रबी फसल के लिए 15 जनवरी तक किसानों के खाते से प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेजना अनिवार्य होता है। किसान अपनी बैंक पासबुक में इस एंट्री को ज़रूर चेक करेंै।

Claim Status कैसे चेक करें?

Claim की स्थिति जानने के लिए pmfby.gov.in पर जाएँ, अपना आधार नंबर या पॉलिसी नंबर डालें और स्टेटस देखें। इसके अलावा Crop Insurance App भी Google Play Store पर उपलब्ध है जहाँ से नामांकन Claim और भुगतान की स्थिति मोबाइल पर ही देखी जा सकती है।

PMFBY Helpdesk & Complaint Number क्या है?

अगर क्लेम मिलने में कोई समस्या आ रही है, तो किसान सीधे यहाँ संपर्क कर सकते हैं:

  • राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर (National Helpline): 14447
  • ऑफिशियल ईमेल: [email protected]
  • शिकायत पोर्टल: किसान अपनी शिकायत सीधे NCIP (National Crop Insurance Portal) पर दर्ज करा सकते हैं।

निष्कर्ष

खेत में फसल बोते वक्त किसान आसमान की तरफ देखता है बारिश की उम्मीद लिए। लेकिन जब आसमान ही दुश्मन बन जाए, तब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उस किसान की ढाल बनती है। यह योजना केवल कागजों पर नहीं है अब तक ₹95,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में पहुँच चुकी है।

अगर आपने बीमा करवाया है और फसल को नुकसान हुआ है, तो एक मिनट भी देर मत करिए। 72 घंटे के भीतर सूचना दें यही एकमात्र शर्त है जो आपका मुआवजा पक्का करती है। जानकारी के अभाव में अपना हक मत गँवाइए।

FAQs

Q1. फसल बीमा योजना का पैसा कैसे चेक करें?

Ans: आप योजना के आधिकारिक पोर्टल (pmfby.gov.in) पर जाकर ‘Application Status’ विकल्प में अपना एप्लीकेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करके अपने क्लेम या पैसे का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ‘Crop Insurance App’ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Q2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा कब मिलेगा?

Ans: फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे के भीतर देने के बाद, बीमा कंपनी सर्वे करती है। सर्वे के आधार पर नुकसान सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर क्लेम का पैसा सीधे किसान के आधार-लिंक बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

Q3. किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि क्या है? क्या 31 जुलाई है?

Ans: हाँ, खरीफ फसलों (Kharif Crops) के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि आमतौर पर 31 जुलाई या 30 अगस्त होती है, और रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर। हालांकि, यह अंतिम तिथि हर राज्य सरकार अपने अनुसार अलग-अलग तय कर सकती है। सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक या CSC सेंटर से संपर्क करें।

Q4. फसल बीमा कितने रुपए का होता है? (प्रीमियम राशि)

Ans: इस योजना में प्रीमियम बहुत कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए केवल 5% प्रीमियम देना होता है।

Q5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब तक चलेगी?

Ans: यह भारत सरकार की एक निरंतर चलने वाली (Evergreen) योजना है। जब तक सरकार की तरफ से कोई नई घोषणा नहीं होती, यह योजना हर साल खरीफ और रबी सीजन के लिए देश भर के किसानों के लिए चालू रहेगी।

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